प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana) क्या है? 2 जुलाई, 2015 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ‘मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) ने प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana) को मंजूरी दी। बुल्लेखनीय है कि इस योजना के लिए पांच वर्ष (2015 – 16 से 2019 – 20 ) के लिए 50 हजार करोड़ राशि की राशि का प्रावधान किया गया है और मासिक वित्तीय वर्ष के लिए 5300 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं .ज्ञातता है कि देश में कुल 14.2 करोड़ हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि मे से 65 प्रतिशत में सिंचाई सुविधा नहीं है। – PMKSY
प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं: –
- सिंचाई में निवेश में एकरूपता लाना।
- हर खेत को पानी ‘के तहत कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करना।
- खेतों में ही जल का उपयोग करने की दक्षता को बढ़ाना पानी के अपव्यय को कम किया जा रहा है।
- हर बूंद अधिक फसल ‘के कवर सही सिंचाई और पानी को बचाने की तकनीक को अपनाना, आदि।
- राष्ट्रीय स्तर पर ‘प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना’ की निगरानी प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में सभी संबंधित मंत्रालयों के साथियों के साथ एक अंतर – मंत्रालयी राष्ट्रीय संचालन समिति (एनएससी) द्वारा की जांच।
- कार्यक्रम के कार्यान्वयन संसाधनों के आवंटन अंतर-मंत्रालयी समन्वय, निगरानी और प्रदर्शन के आकलन के लिए नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (एनईसी) गठित की यात्रा।
- राज्य स्तर पर योजना का कार्यान्वयन संबंधित राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता राज्य स्तरीय मंजूरी देने वाला समिति (एसएलएससी) द्वारा किया गया।
- इस समिति के पास परियोजना को मंजूरी देने और योजना की प्रगति की निगरानी का पूरा अधिकार होगा।
- कार्यक्रम को और बेहतर तरीके से लागू करने के लिए ‘जिला स्तरीय समिति’ भी विल।
- प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत कृषि जलवायु की दशाओं और पानी की उपलब्धता के आधार पर जिला और राज्य स्तरीय योजनाएं बनायी जा रही हैं।
- इस योजना के लिए पिछले वित्तीय वर्ष में 1000 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है।
- इस योजना में केंद्र 75 प्रतिशत अनुदान और 25 प्रतिशत खर्च राज्यों की जिम्मेदारी होगी।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र और पर्वतीय राज्यों में केंद्र का अनुदान 90 प्रतिशत तक होगा।
(Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana – PMKSY)
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प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लाभ –
- इस योजना के तहत देश खेती करने वाले किसानो को अपने खेतो में सिचाई के लिए उचित मात्रा में पानी उपलब्ध करना और उसके लिए सरकार सिचाई उपकरणों के लिए सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
- पानी की इसी कमी को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की गई है। जिससे किसानों को सिंचाई करने में सुविधा होगी।
- जो ज़मीन कृषि के योग्य होगी उस ज़मीन तक इस योजना को पहुँचाया जाएगा।
- इस योजना का लाभ देश के उन किसानो को पहुंचाया जायेगा जिनके पास अपनी खुद की कृषि योग्य भूमि होगी और जल संसाधन होगा।
- Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana 2020 के माध्यम से कृषि में विस्तार होगा, उत्पादकता में वृद्धि होगी जिससे अर्थव्यवस्था का पूर्ण विकास होगा।
- योजना के लिए केंद्र द्वारा 75% अनुदान दिया जाएगा और 25% जो खर्चा रहेगा वह राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।
- इससे ड्रिप/ स्प्रिंकलर जैसी सिंचाई योजना का फायदा भी किसानों को प्राप्त होता है।
- नये उपकरणों की प्रणाली के इस्तेमाल से 40 – 50 प्रतिशत पानी की बचत हो पायेगी और उसके साथ ही 35 – 40 प्रतिशत कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी एवं उपज के गुणवत्ता में तेज़ी आएगी।
- 2018 – 2019 के दौरान, केंद्र सरकार लगभग 2000 करोड़ खर्च करेगी, और अगले वित्तीय वर्ष में इस योजना पर अन्य 3000 करोड़ खर्च होंगे।
(Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana – PMKSY)
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प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2020 में आवेदन कैसे करे ?
योजना की जानकारी हर किसान तक पहुंचाने के लिए आधिकारिक पोर्टल स्थापित किया गया है। यहाँ पर योजना से सम्बंधित हर जानकारी विस्तारपूर्वक तरीके से बताई गई है। पंजीकरण या आवेदन के लिए राज्य सरकारें अपने अपने प्रदेश के कृषि विभाग की वेबसाइट पर आवेदन ले सकती हैं। अगर आप योजना में आवेदन के इच्छुक हैं तो अपने प्रदेश की कृषि विभाग की वेबसाइट पर जाकर आवेदन सम्बंधित जानकारी ले सकते है।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2020 के दस्तावेज़ –
- आवेदक का आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- किसानो की ज़मीन के कागज़ात
- जमीन की जमा बंदी (खेत कि नकल)
- बैंक अकाउंट पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
(Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana – PMKSY)
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पीएम कृषि सिचांई स्कीम की पात्रता –
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानो के पास कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए।
- इस योजना इस योजना के पात्र लाभार्थी देश के सभी वर्ग के किसान होंगे।
- PM Krishi Sinchai Yojana के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ट्रस्ट, सहकारी समिति, इंकॉर्पोरेटेड कंपनियां, उत्पादक कृषकों के समूहों के सदस्यो और अन्य पात्रता प्राप्त संस्थानों के सदस्यों को भी लाभ प्रदान किया जायेगा।
- पीएम कृषि सिचांई स्कीम का लाभ उन संस्थानों और लाभार्थियों को मिलेगा जो न्यूनतम सात वर्षों से Lease Agreement के तहत उस भूमि पर खेती करते हो। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से भी यह पात्रता प्राप्त की जा सकती है।
PMKSY Highlights
योजना का नाम
प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना
इनके द्वारा शुरू की गयी
पीएम नरेंद्र मोदी जी
लॉन्च की तारीख
वर्ष 2015
लाभार्थी
देश के किसान
ऑफिसियल वेबसाइट (Official Website)
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