सरकार ने बीमा योजनाओं के तहत दुर्घटना ग्रस्त, आकस्मिक मृत्यु और विकलांगता के लिए उनकी सुरक्षा हेतु (Pradhan mantri Suraksha Bima Yojana) प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की घोषणा की हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) एक प्रकार की दुर्घटना बीमा पॉलिसी हैं। जिसके तहत दुर्घटना के समय मृत्यु अथवा अपंग होने पर बीमा के राशि के लिए क्लेम किया जा सकता हैं। प्रधामंत्री सुरक्षा बीमा योजना (Pradhan mantri Suraksha Bima Yojana) 1 साल तक मान्य रहेगी। जिसे प्रति एक वर्ष बाद नवीकरण करना होगा । प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत म्रत्यु एवम पूर्णतः विकलांग होने पर 2 लाख रूपये एवम आंशिकतौर पर अपंग होने पर 1 लाख रुपये बीमा राशि दी जायेगी। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से 18 से 70 वर्ष का व्यक्ति जुड़ सकता हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana) से जुड़ने पर 12 रुपये प्रति वर्ष की राशि प्रीमियम के तौर पर धारक को देनी होगी।
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प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की विशेषताएँ:-
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए योग्यता-
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (Pradhan mantri Suraksha Bima Yojana) के तहत 18 से 70 वर्ष का भारतीय मूल व्यक्ति का कोई भी लाभ उठा सकता हैं ।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (Pradhan mantri Suraksha Bima Yojana) से जुड़ने के लिए आधार कार्ड का होना अनिवार्य हैं ।
अगर किसी उपभोक्ता का एक या एक से अधिक बचत खाते हैं तब वह किसी एक बचत खाते के जरिये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (Pradhan mantri Suraksha Bima Yojana) से जुड़ सकता हैं ।
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प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का कैसे बने हिस्सा –
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का हिस्सा बनने के लिए धारक/उपभोक्ता को सर्वप्रथम अपने आधार कार्ड को बैंक से जोड़ना होगा इसके बाद प्रति वर्ष 1 जून से पहले एक फॉर्म भरकर बैंक में देना होगा । इतनी छोटी प्रक्रिया के बाद धारक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ उठा आसानी से सकता हैं ।
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत योजना से जुड़े रहने के दो विकल्प हैं –
- पहला विकल्प : धारक प्रति वर्ष 1 जून से पहले फॉर्म भरे। फॉर्म जमा करने के बाद बैंक प्रीमियम राशि खाते से काट लेगी।
- दूसरा विकल्प : 2 से 4 वर्ष का लम्बे समय का जोखिम उढाये। अगर धारक इसे चुनता हैं तो प्रीमियम राशि प्रति वर्ष स्वतः बैंक द्वारा खाते से काट ली जाएगी।
- बीमा धारक को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत प्रति वर्ष 12 रुपये 31 मई से पहले प्रीमियम के तौर पर भरने होंगे।
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के आवेदन पत्र जो बांग्ला, अंग्रेजी, गुजराती, हिन्दी, कन्नड़, मराठी, ओड़िआ, तमिल और तेलुगू में उपलब्ध है|
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लाभ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत धारक को 2 लाख रुपये का दुर्घटना जीवन बीमा दिया जायेगा।साथ ही आंशिक नुकसान पर एक लाख रुपये का बीमा दिया जायेगा। इस बीमा राशि के लिए धारक को केवल 12 रुपये प्रति वर्ष अर्थात 1 रुपये प्रति माह की राशि प्रीमियम के तौर पर देनी होगी। भविष्य मे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना प्रधानमंत्री जन धन योजना से जोड़ दी जाएगी।
- यह प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (Pradhan mantri Suraksha Bima Yojana) बैंक से जुड़ी होने के कारण धारक को प्रीमियम भरने की चिंता से मुक्ति मिलेगी क्यूंकि यह राशि सीधे खाते से काट ली जाएगी। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (Pradhan mantri Suraksha Bima Yojana) अब तक की सबसे सस्ती बीमा योजना मानी जा रही हैं।
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पीएमएसबीवाई योजना के लाभ –
- PMSBY योजना का लाभ 18-70 साल तक की उम्र के लोग उठा सकते हैं। इस योजना का सालाना प्रीमियम 12 रुपये मात्र है। PMSBY पॉलिसी का प्रीमियम भी सीधे बैंक अकाउंट से काटा जाता है।
- पॉलिसी खरीदते वक्त ही बैंक खाते को PMSBY से लिंक कराया जाता है। PMSBY पॉलिसी के अनुसार बीमा खरीदने वाले ग्राहक की एक्सीडेंट में मृत्यु होने पर या विकलांग होने पर 2 लाख रुपये की रकम उसके आश्रित को मिलती है।
- अगर बीमा खरीदने वाला व्यक्ति स्थायी रूप से आंशिक विकलांग हो जाए तो उसे एक लाख रुपये की रकम मिलती है। PMSBY योजना में प्रीमियम किसी भी वक्त जमा कराया जा सकता है। यहां यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि मई के आखिर में अगर बैंक अकाउंट में बैलेंस नहीं है तो पॉलिसी रद्द हो जाएगी।
इस योजना में कितने लोग शामिल हैं?
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) में सिर्फ 12 रुपये सालाना के प्रीमियम पर 13.53 करोड़ लोग कवर किये जा चुके हैं। केंद्र सरकार की तरफ से दी गयी जानकारी के मुताबिक PMSBY में हर हफ्ते तकरीबन 1.5 लाख से अधिक लोग शामिल हो रहे हैं।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना पर Tax सुविधा –
- अभी यह योजना 80 C के तहत टैक्स फ्री हैं। अगर बीमा पालिसी के तहत 1 लाख रूपये दिए जा रहे हैं लेकिन फॉर्म 15G या फॉर्म 15H जमा नहीं किया गया हैं तब कूल आय से 2 % TDS काट लिया जाएगा।
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